
हनुमानगढ़। सदर थाना क्षेत्र के गांव करणीसर में सिंचाई के लिए डाली गई भूमिगत पाइपलाइन तोड़ने के आरोप में पुलिस ने मामला दर्ज किया है। प्रार्थी बलविन्द्र सिंह पुत्र संता सिंह (44) जाति बावरी निवासी करणीसर ने 18 फरवरी 2026 को थाना सदर हनुमानगढ़ में रिपोर्ट पेश कर कानूनी कार्रवाई की मांग की।
रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी की कृषि भूमि गांव करणीसर की दक्षिण दिशा में स्थित है। वह घग्घर नदी से सिंचाई पानी लेने के लिए गांव की आम गली से भूमिगत पाइपलाइन डालकर अपने खेत तक पानी पहुंचाता है। आरोप है कि 16 फरवरी 2026 की रात को गांव के पारस दुधवाल, प्रेम दुधवाल पुत्र कानाराम, सुरेंद्र दुधवाल पुत्र जयमलराम, अनिल कुमार पुत्र पतराम दुधवाल, रिश्व पुत्र पृथ्वीराज दुधवाल, हनुमान पुत्र फताराम, सुभाष पुत्र प्रभुदयाल, पवन पुत्र रामकुमार दुधवाल, सुधीर पुत्र मदन, मनदीप पुत्र जीतराम, योगेश सहित 10-15 अन्य व्यक्तियों ने एक राय होकर वार्ड नंबर 17 में प्रेम दुधवाल के घर के सामने से प्रार्थी की पाइपलाइन तोड़ दी।
घटना के दौरान बिन्द्र सिंह पुत्र गुरवक्स सिंह ने आरोपितों को पाइप तोड़ते हुए देखा। पाइपलाइन टूटने से खेत में खड़ी फसल को पानी नहीं मिल पाया, जिससे भारी आर्थिक नुकसान होने की बात कही गई है। प्रार्थी ने बताया कि इससे पूर्व 6 फरवरी 2026 को माननीय न्यायालय, एडीजे-प्रथम हनुमानगढ़ तथा उपखंड मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में प्रशासन व पुलिस ने पाइपलाइन को जुड़वाया था। उस समय भी आरोपितों ने पाइप तोड़ने की धमकी दी थी और पाइपलाइन क्षतिग्रस्त की थी, जिसे प्रशासन ने मौके पर जाकर पुनः जुड़वाया था।
पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर प्रथम दृष्टया भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 324(4), 326(ए), 189(2), 351(2) तथा एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(2)(बीए) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रकरण की जांच वृत्ताधिकारी वृत हनुमानगढ़ को सौंपी गई है। पुलिस द्वारा नियमानुसार एफआईआर की प्रतियां जारी कर दी गई हैं।
