
राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने राज्य सरकार की सिफारिश के बाद उप निरीक्षक/प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा-2021 को रद्द कर दिया है। अब यह परीक्षा नए सिरे से आयोजित की जाएगी। इस संबंध में आयोग की वेबसाइट पर जानकारी जारी कर दी गई है। यह भर्ती 859 पदों के लिए ही होगी।
आयोग अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू ने बताया- दोबारा होने वाली परीक्षा में सिर्फ 3 लाख 83 हजार 097 अभ्यर्थी बैठ सकेंगे। ये वो अभ्यर्थी हैं, जो पहले (13 से 15 सितंबर 2021 तक) आयोजित लिखित परीक्षा के दोनों प्रश्न पत्रों में शामिल हुए थे।
परीक्षा में गड़बड़ियों को लेकर हुई SOG की जांच में जिन पर चार्ज लगाए गए हैं, उन अभ्यर्थियों को इस परीक्षा में शामिल किया जाएगा या नहीं, इसे लेकर जल्द ही RPSC की फुल कमीशन की बैठक में फैसला लिया जाएगा।
16 मई से शुरू होगी आवेदन संशोधन प्रक्रिया
अभ्यर्थियों को उनके पूर्व में भरे गए आवेदन पत्रों में सुधार और अपडेट करने का अवसर दिया जाएगा। संशोधन की प्रक्रिया 16 से 30 मई 2026 तक चलेगी। इस दौरान अभ्यर्थी मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और पत्राचार का पता जैसी जानकारी अपडेट कर सकेंगे।
ओटीआर में केवाईसी करना होगा अपडेट
आवेदन में किसी भी प्रकार का संशोधन करने से पहले अभ्यर्थी को अपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) में KVC प्रक्रिया पूरी करनी होगी। यदि अभ्यर्थी ने अपनी एसएसओ आईडी बदल ली है तो वह फैच एप्लिकेशन फॉर्म विकल्प का उपयोग कर अपना पुराना डेटा नए प्रोफाइल में ट्रांसफर कर सकता है।
ओटीआर में सेव लाइव फोटो, सिग्नेचर और अंगूठे का निशान स्वतः ही ओटीआर से फैच हो जाएंगे। यदि ओटीआर में पूर्व में केवाईसी पूरी नहीं है तो इसे पूर्ण करना आवश्यक होगा।
संशोधन नहीं चाहते तो देनी होगी सहमति
यदि अभ्यर्थी किसी प्रविष्टि में संशोधन नहीं करना चाहता तो भी आवेदन-पत्र को एडिट मोड में खोलकर संशोधन की जरूरत न होने संबंधी घोषणा तथा ओटीआर में इस्तेमाल लाइव फोटो, सिग्नेचर और अंगूठा निशानी के प्रयोग के लिए सहमति अनिवार्य रूप से प्रदान करनी होगी।
इसके बाद ही फाइनल सब्मिट बटन पर क्लिक कर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज कर आवेदन सब्मिट करना होगा। निर्धारित प्रक्रिया की पालना न करने पर आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
पात्रता की शर्तों में बदलाव नहीं
आयोग सचिव ने बताया कि अभ्यर्थियों की पात्रता (आयु, आरक्षण और शैक्षणिक योग्यता) का निर्धारण उनके 2021 के आवेदन के समय की स्थिति के आधार पर ही किया जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थी विस्तृत जानकारी के लिए आयोग की आधिकारिक वेबसाइट और रिक्रूटमेंट पोर्टल का अवलोकन करते रहें।
कोर्ट ने रद्द कर दी थी भर्ती
राजस्थान हाईकोर्ट की एकलपीठ ने 28 अगस्त 2025 को SI भर्ती-2021 को रद्द करने का फैसला सुनाया था। इसके बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ (डिवीजन बेंच) ने 4 अप्रेल 2026 को फैसला सुनाते हुए इस आदेश को बरकरार रखा था।
खंडपीठ के इस फैसले को ट्रेनी SI (चयनित अभ्यर्थियों) ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। लेकिन 4 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने चयनित अभ्यर्थियों की स्पेशल लीव पिटीशन को खारिज कर दिया।
सब-इंस्पेक्टर (SI) भर्ती-2021 रद्द ही रहेगी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने सोमवार को ट्रेनी SI (चयनित अभ्यर्थियों) की स्पेशल लीव पिटीशन (SLP) को खारिज कर दिया।
