
टिब्बी क्षेत्र की राठीखेड़ा ग्राम पंचायत के चक पांच आरके में एथेनॉल फैक्ट्री पर सिंचाई खाला क्षतिग्रस्त करने का आरोप लगा है। इस मामले में स्थानीय पुलिस ने केस दर्ज किया है।
यह आरोप फैक्टरी की चारदीवारी निर्माण के दौरान खाला को नुकसान पहुंचाने से संबंधित है। नॉर्थ घग्घर कैनाल जल संसाधन उपखंड हनुमानगढ़ के सहायक अभियंता सुमित माहर ने यह मामला दर्ज कराया है।
शिकायत में बताया गया है कि उच्चाधिकारियों के निर्देश पर कनिष्ठ अभियंता, सिंचाई पटवारी और डब्ल्यूए 11 अध्यक्ष ने चक 5 आरके के प.नं. 211/284 के किला न 16,17,13,12,10 का निरीक्षण किया था।
निरीक्षण के दौरान पाया गया कि खाला राठीखेड़ा माइनर के साथ स्थित है। हालांकि, कुछ समय से काश्तकारों द्वारा सिंचाई के लिए इसमें पानी नहीं लिया जा रहा था, जिससे खाला जर्जर स्थिति में था। आरोप है कि मैसर्स ड्यून इथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड चंडीगढ़ ने अपनी फैक्ट्री की दीवार निर्माण कार्य के दौरान इस खाले को क्षतिग्रस्त कर दिया।
पुलिस ने इस संबंध में धारा 3 पीडीपी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। थानाधिकारी हंसराज लूणा मामले की जांच कर रहे हैं।
