
श्रीगंगानगर। इसी साल जनवरी में श्रीगंगानगर के केसरीसिंहपुर में 13 साल की स्कूली छात्रा पर तेजाब फेंकने का मामला सामने आया था। मामले में शनिवार को पोक्सो कोर्ट ने आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। आरोपी स्कूल जा रही छात्रा पर तेजाब फेंककर भाग गया था।
चेहरा ढककर आया, तेजाब फेंक भाग निकला
घटना 16 जनवरी, 2026 की है। 13 साल की मासूम घर से सुबह स्कूल जाने के लिए निकली थी। जब वह सुभाष पार्क के पास पहुंची, तभी बाइक सवार आरोपी वहां आ गया। उसने अपना चेहरा कपड़े से ढक रखा था। बच्ची कुछ समझ पाती तब तक उसने छात्रा के चेहरे पर तेजाब फेंक दिया। बच्ची ने चेहरा बचाने के लिए एक तरफ घुमा लिया, जिससे तेजाब चेहरे को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सका। हालांकि, तेजाब के छींटे शरीर और कपड़ों पर गिरने से वो झुलस गए। घटना को अंजाम देकर आरोपी बाइक पर फरार हो गया।
श्रीगंगानगर से खरीदा तेजाब, सीसीटीवी देख पकड़ा
मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए केसरीसिंहपुर थाना पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए अलग–अलग टीमों का गठन किया। घटनास्थल के आस-पास दर्जनों CCTV फुटेज खंगाले गए। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस को सुराग मिला कि आरोपी ने तेजाब श्रीगंगानगर की एक दुकान से खरीदा था।
पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया। छात्रा के कपड़ों और शरीर से मिले तेजाब के नमूनों का मिलान भी श्रीगंगानगर से खरीदे गए तेजाब से मैच हो गया।
मामले की सुनवाई में परिवादी के अधिवक्ता रमनदीप सिंह व पश्लीन कौर ने पैरवी की। जज राजेश कुमार ने सभी साक्ष्यों, गवाहों और तकनीकी रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए आरोपी को दोषी ठहराया और सजा सुनाई।

