
श्रीगंगानगर (भटनेर एक्सप्रेस) विधिक माप विज्ञान अधिकारी श्री अमित चौधरी द्वारा 14 से 15 जुलाई 2026 तक उपभोक्ता संरक्षण हेतु विभागीय निर्देशानुसार श्रीगंगानगर ज़िले में स्थापित सीएनजी पंपों के औचक निरीक्षण का अभियान चलाया गया। श्री चौधरी ने बताया कि सीएनजी पंपों को विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 एवं इसके अन्तर्गत बने नियमों के तहत सत्यापन एवं मुद्रांकन पश्चात ही उपयोग में लिया जा सकता है। निरीक्षण दौरान नागपाल ऑयल कंपनी-श्रीकरणपुर, कुबेर सर्विस रायसिंहनगर, चूनावढ, ऋद्धि-सिद्धि व रहमत कॉरपोरेशन श्रीगंगानगर पेट्रोल पंपों पर लगे सीएनजी पंपों नियमानुसार सही पाए गए। उन्होनें सभी पंप संचालकों से नियमों की पालना करने की अपील करते हुए बताया कि उपभोक्ता सरंक्षण हेतु निरीक्षण व कार्यवाहियां निरंतर जारी रहेंगी।
