
हनुमानगढ़ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने शुद्ध आहार-मिलावट पर वार अभियान के तहत रविवार को खाद्य सामग्री का निरीक्षण कर खराब मिठाई नष्ट कराकर चार सैंपल संग्रहित कर बीकानेर भिजवाए। खास बात है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम में प्रावधान है कि अगर कोई दुकानदार खराब खाद्य सामग्री बेच रहा है तो मौके पर खाद्य सामग्री नष्ट करवाने के साथ ही फूड लाइसेंस निलंबित करने का भी प्रावधान है। जिले मे त्योहारी सीजन में 89 सैंपल लिए गए और 35 क्विंटल से अधिक मिठाई व खाद्य सामग्री नष्ट की गई लेकिन एक भी फूड लाइसेंस निलंबित नहीं किया गया है।
सीएमएचओ डॉ. नवनीत शर्मा ने बताया कि शादियों के सीजन को देखते हुए बाजार में बड़ी मात्रा में मिठाइयां, दूध, मावा, घी एवं मसालों का विक्रय होता है।जिले में रविवार को गांधीबड़ी में बिजापू डेयरी प्राइवेट लिमिटेड से मिक्स दूध, पिकअप नम्बर एचआर-39-ई-9354 से गाय का दूध, छानीबड़ी में ब्रदर्स पिज्जा हब से सॉस एवं भादरा में जिंदल ट्रेडर्स से श्वेता ब्रांड घी का सैम्पल संग्रहित किया गया। छानीबड़ी में संचालित अनिल मिष्ठान से मिली 15 किलो खराब मिठाई व आगरा पेठा को मौके ही नष्ट करवाया गया।सभी सैम्पल को जांच के लिए बीकानेर स्थित जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला में भिजवाया गया है। दल में एफएसओ रफीक मोहम्मद, सहायक कर्मचारी हीरावल्लभ, गुरुशरण सिंह शामिल रहे।
डॉ. नवनीत शर्मा, जिला अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा Q. खराब मिठाई नष्ट करा कार्रवाई का क्या प्रावधान है? A. दुकानदार को भविष्य के लिए चेतावनी के साथ सुधार के लिए नोटिस और फूड लाइसेंस निलंबन का प्रावधान है। Q.अब तक कितने फूड लाइसेंस निलंबित किए हैं ? A. सुधार के लिए 20 नोटिस दिए गए हैं। फूड लाइसेंस भी निलंबित करवाएंगे। Q. मौके पर जुर्माना वसूलने का भी कोई प्रावधान है क्या? A. नहीं, मौके पर जुर्माना वसूला नहीं जा सकता है। इस्तगासा पेश करने पर एडीएम कोर्ट ही जुर्माना लगाता है।
